Scholarship

छात्रवृत्ति

(Scholarship)

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410
510

शासनादेश सं॰

2097/XVII-4/2014

दिनांक 14 नवम्बर 2014 के अनुसार अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के प्रकरणों का त्वरित तथा पारदर्शिता के साथ निराकरण करने के उद्ेश्य से वर्ष 2015-16 से ‘‘आॅन लाइन’’ छात्रवृत्ति की योजना लागू कर दी गई है। जिसमें समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट

www.escholarship.uk.gov.in

पर छात्र/छात्रा को अपना पंजीकरण करना होगा। सफल पंजीकरण के उपरान्त छात्र को, उसे भविष्य के अपने सभी छात्रवृत्ति आवेदनों हेतु, एक यूजर आई॰डी॰ एवं पासवर्ड एस॰एम॰एस॰/ई-मेल के माध्यम से प्राप्त होगा । इस प्राप्त हुए यूजर आई डी से छात्र कहीं से भी नियत अन्तिम तिथि से पहले अपने शिक्षण संस्थान को अपने छात्रवृत्ति आवेदन आॅनलाइन प्रस्तुत कर सकेंगे। इस हेतु नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो, मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण-पत्र, हाईस्कूल का प्रमाण पत्र, अन्तिम उत्तीर्ण कक्षा का अंक पत्र, सी॰बी॰एस॰ बैंक की पासबुक का प्रथम पेज की छायाप्रति जिसमें बैंक एकाउण्ट नम्बर एवं बैंक का

IFSC

कोड स्पष्ट रूप में दर्ज हो, उसे अपलोड करना आवश्यक होगा। सम्बन्धित छात्र द्वारा आॅनलाइन फीड किये गये आवेदन पत्र का एक प्रिन्ट-आउट निकालकर उस पर हस्ताक्षर कर सभी दस्तावेजों की स्व-प्रमाणित फोटो प्रतियों के साथ अपने शिक्षण संस्थान में नियत अन्तिम तिथि से पहले प्रस्तुत करना होगा। छात्र अपने भरे हुये आवेदन पत्र का एक प्रिन्ट आउट निकालकर अपने सन्दर्भ हेतु अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। छात्रवृत्ति हेतु प्रस्तुत दस्तावेजों की गलत जानकारी देने अथवा फर्जी पाये जाने पर उसके विरुद्ध विधि-सम्मत कार्यवाही की जायेगी। छात्र/छात्रा को नियत तिथि तक आनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा इसके बाद प्राप्त आवेदन पत्र साफ्टवेयर में फीड नहीं किये जा सकेंगे।

  • भूतपूर्व सैनिक छात्रवृत्ति-यह छात्रवृत्ति सम्बन्धित जिले के सैनिक एवं पुनर्वास कार्यालय से आवेदन प्राप्त किये जाने पर प्रदत्त होती है।
  • राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान शोध छात्रवृत्ति-संस्कृत विषय में स्नातकोत्तर तथा शोध छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने की सुविधा है।
  • उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी-संस्कृत विषय स्नातक/स्नातकोत्तर में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान करती है। आवेदन पत्र 15 अक्टूबर से पूर्व जमा करना अनिवार्य है।
  • असेवित छात्रवृत्ति-स्नातक कक्षाओं में प्रथम वर्ष के छात्र/छात्राओं को जो पर्वतीय क्षेत्र के निवासी हों, उनके घर से निकटतम महाविद्यालय 10 कि॰मी॰ दूर हो, माता/पिता/अभिभावक की मासिक आय रु॰ 600 प्रतिमाह से अधिक न हो तथा इण्टर अथवा समकक्षीय परीक्षा मे कम से कम 55 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हों । दूरी एवं आय का प्रमाण पत्र उप जिलाधिकारी/तहसीलदार से कम अधिकार का न हो।

नोटः-उक्त सभी छात्रवृत्तियां एवं छात्रवृत्ति अनुदान शासनादेशों के अनुरुप परिवर्तनीय हैं।

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